
विशेष संवाददाता
गाजियाबाद। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तत्कालीन अतिरिक्त आयकर आयुक्त अमित निगम की 7 करोड़ रुपये से अधिक की 14 संपत्तियों को कुर्क करने का अंतरिम आदेश जारी किया है। यह आदेश सीबीआई द्वारा दायर मामले की जांच के आधार पर दिया गया है।
सीबीआई की जांच में पता चला कि ये संपत्तियां गाजियाबाद, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी और गोवा में स्थित हैं, और इन्हें अमित निगम और उनके परिवार के नाम पर खरीदी गई थीं। सीबीआई ने 22 सितंबर, 2022 को अमित निगम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था।
जांच के दौरान ये भी ज्ञात हुआ कि अमित निगम ने 1 जनवरी 2008 से 30 जून 2018 के बीच उप आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त के पदों पर रहते हुए लगभग 7.52 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की। ये संपत्तियां दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ और अन्य शहरों में कार्यरत रहते हुए गलत तरीके से प्राप्त की गई थीं।
सीबीआई के अनुसार, अमित निगम अपने संपत्ति के स्रोतों का कोई संतोषजनक विवरण नहीं दे सके। जांच अभी भी जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अदालत का यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत और स्पष्ट संदेश माना जा रहा है।



