श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के सचिवालय पर आज केवल तिरंगा लहराया. इससे पहले तक सचिवालय की इमारत पर तिरंगा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का भी झंडा लहराता था. रविवार दोपहर करीब 2.30 बजे श्रीनगर सचिवालय से जम्मू कश्मीर का झंडा उतारा गया. दरअसल, इसी साल पांच अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को खत्म करने का फैसला किया था. अनुच्छेद 370 में ही जम्मू-कश्मीर के लिए अलग संविधान और झंडा का प्रावधान था. अब अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है.
एक अधिकारी ने बताया कि झंडे को 31 अक्टूबर को हटाया जाना था, जब जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटे जाने का फैसला लागू होगा. लेकिन उससे पहले ही जम्मू-कश्मीर का झंडा हटा दिया गया और केवल तिरंगा फहराया गया. अधिकारियों ने कहा कि अन्य सरकारी इमारतों से भी जम्मू-कश्मीर का झंडा हटा दिया गया है.
7 जून 1952 को जम्मू-कश्मीर के लिए अलग झंडे की मंजूरी दी गई थी. इसी साल पांच अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को निरस्त कर दिया था, जिसमें रेजीडेंसी और सरकारी नौकरियों के लिए जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। संसद ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी. साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला किया.
बाद में 9 अगस्त को, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को मंजूरी दी. यह फैसला 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आएगा. पांच अगस्त से ही कश्मीर के कई हिस्सों में कड़े प्रतिबंध लागू हैं.