
विशेष संवाददाता
नई दिल्ली । महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के मामले में आप नेता नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाया। अदालत ने पुलिस से पूछा कि अभी तक आगे की जांच पूरी क्यों नहीं हुई और इसमें देरी क्योें हो रही है? इस दौरान अदालत ने बाल्यान की जमानत याचिका पर जिरह सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को नरेश बाल्यान ने चुनौती दी है।



