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खुशखबरी ! दिल्ली के निजी अस्पतालों में अब 5 लाख तक की आय वाले परिवारों को मिलेगा मुफ्त इलाज

निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज पाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को 2.20 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है.

संवाददाता

नई दिल्ली।  दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (DGHS) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे को बढ़ाने वाला एक आदेश जारी किया है.

नए आदेश के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण की रियायती जमीन पर बने निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज पाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को 2.20 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की डायरेक्टर वत्सला अग्रवाल द्वारा जारी इस आदेश के बाद से दिल्ली के मध्यम-निम्न आय वर्ग के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अब तक आय सीमा की सख्ती के कारण महंगे निजी अस्पतालों में इलाज से वंचित रह जाते थे.

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लिया गया फैसला

स्वास्थ्य निदेशालय का यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन में लिया गया है. दरअसल, कोर्ट के आदेशों पर गत वर्ष अक्टूबर में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था. इस कमेटी की हालिया बैठक में यह सहमति बनी कि मौजूदा महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत को देखते हुए 2.20 लाख की आय सीमा अपर्याप्त है. कोर्ट का मानना था कि आर्थिक रूप से कमजोर की परिभाषा को व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन


दायरे में आएंगे दिल्ली के 62 बड़े अस्पताल

दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अशोक अग्रवाल जो इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं, उन्होंने बताया कि कि पुरानी आय सीमा 2.20 लाख बेहद कम थी. दिल्ली जैसे सिटी में, जहां न्यूनतम मजदूरी ही इससे अधिक है, कई गरीब परिवार तकनीकी रूप से ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर हो जाते थे. आय सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करने से अब उन श्रमिकों और कम आय वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा जो पहले इस सुविधा से चूक जाते थे. आदेश के साथ ही स्वास्थ्य निदेशालय ने अस्पतालों को पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. अस्पतालों को अपने नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध ईडब्ल्यूएस बेड की संख्या और पात्रता मानदंडों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा.

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स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा जारी आदेश की मुख्य बातें
पुरानी आय सीमा: 2.20 लाख सालाना.
नई आय सीमा: 5.00 लाख सालाना.
कुल अस्पताल: 62 निजी अस्पताल
सुविधा: मुफ्त ओपीडी, दवाइयां, जांच और सर्जरी.

दिल्ली के इन 62 निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत मुफ्त इलाज का लाभ उठाने के लिए इन प्रक्रियाओं और दस्तावेजों की होगी आवश्यकता.

1. आय प्रमाण पत्र – जो राजस्व विभाग एसडीएम कार्यालय द्वारा जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र जिसमें वार्षिक आय 5 लाख से कम हो.
2. ईडब्ल्यूएस कार्ड/बीपीएल कार्ड – दिल्ली सरकार द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा कार्ड.
3. निवास प्रमाण – आधार कार्ड, वोटर आईडी या बिजली का बिल (यह साबित करने के लिए कि मरीज दिल्ली का निवासी है).
4. रेफरल पत्र (यदि है तो) – सरकारी अस्पताल द्वारा निजी अस्पताल के लिए भेजा गया रेफरल नोट

लाभ लेने की प्रक्रिया

हर सूचीबद्ध निजी अस्पताल के गेट या रिसेप्शन के पास एक हेल्प डेस्क होता है. वहाँ दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त एक नोडल ऑफिसर बैठता है. वहां आपको अपने आय संबंधी दस्तावेज उस हेल्प डेस्क पर दिखाने होंगे. यदि अस्पताल में 10 फीसद ईडब्ल्यूएस कोटे के बेड खाली हैं, तो मरीज को तुरंत भर्ती किया जाएगा. यदि ओपीडी है, तो पर्चा मुफ्त बनेगा. यदि कोई अस्पताल इलाज देने से मना करता है, तो आप दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन 1031 पर कॉल कर सकते हैं या स्वास्थ्य निदेशालय की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

दिल्ली के लगभग सभी बड़े निजी अस्पताल इस नियम के दायरे में आते हैं.

  • मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (साकेत, पटपड़गंज, शालीमार बाग)
  • फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट (ओखला) और फोर्टिस (शालीमार बाग)
  • इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल (सरिता विहार)
  • सर गंगा राम अस्पताल (राजेंद्र नगर)
  • मूलचंद खैराती राम अस्पताल (लाजपत नगर)
  • धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (वसुंधरा एन्क्लेव)
  • बीएलके-मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (पूसा रोड)
  • होली फैमिली अस्पताल (ओखला)
  • सेंट स्टीफन अस्पताल (तीस हजारी)
  • बत्तरा अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (तुगलकाबाद)

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