
संवाददाता
नई दिल्ली । तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने के लोकपाल की अनुमति देने के आदेश को निरस्त कर दिया है. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोकपाल के आदेश को निरस्त कर दिया.
महुआ के खिलाफ चार हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने का था आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि लोकपाल को महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का आदेश देने से पहले स्वीकृति के पहलू पर विचार करना चाहिए था. हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि 12 नवंबर को लोकपाल की फुल बेंच ने लोकपाल कानून की धारा 20(7)(ए) और धारा 23(1) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था.

हीरानंदानी से रिश्वत लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछने का आरोप
महुआ मोइत्रा पर आरोप है उन्होंने हीरानंदानी से रिश्वत लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था. महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल से कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं. उनकी 8 दिसंबर 2023 लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी. संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए संसद की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी.



