
संवाददाता
रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ सेना पर विवादित बयान देने के आठ साल पुराने मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोप साबित न होने पर आजम खान को दोषमुक्त कर दिया है।
इस दौरान आजम खान वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए न्यायालय में उपस्थित रहे। आजम खान के अब तक 14 मुकदमे निस्तारित हो चुके हैं। इनमें सात में सजा मिली है, जबकि इतने ही मुकदमों में वह बरी हुए हैं।
भाजपा विधायक ने कराई थी प्राथमिकी
सेना पर विवादित बयान का यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जून 2017 को सिविल लाइंस कोतवाली में कराया था। तब आजम खान सांसद थे। भाजपा विधायक का कहना था कि आजम खान सपा कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वह केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध में बोल रहे थे। अचानक उन्होंने सेना के जवानों को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी।
पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी कर आजम खान के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी। आजम खान के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने आरोप साबित नहीं होने पर दोषमुक्त कर दिया है।



