
संवाददाता
रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराया है. अदालत ने भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में दोषी पाया और आज़म खान और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुना दी है.
मामला 2019 का है जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के सुवाखेड़ा विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान अपने हलफनामे में गलत पैन कार्ड नंबर दिया था. साथ ही आजम खान ने अपने बेटे के लिए दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए थे ताकि वह चुनाव लड़ सके. इनकम टैक्स विभाग की जांच में भी दो पैन कार्ड मिलने की पुष्टि हुई थी.
लंबी सुनवाई के बाद बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी थीं. अदालत ने 17 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी. सोमवार को कोर्ट रूम में फैसला सुनाते हुए जज ने दोनों को दोषी करार कर 7-7 साल की सजा सुना दी है. इस दौरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना खुद अदालत में मौजूद रहे. आजम खान और अब्दुल्ला आजम पहले भी कई मामलों में सजा पा चुके हैं. इनमें जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े का मामला भी शामिल है, जिसमें अब्दुल्ला की विधायकी रद्द हो गई थी. हाल ही में आजम खान सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए है. उनके बेटे अब्दुल्ला भी जमानत पर बाहर हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले 6 दिसंबर को अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. कोर्ट ने पासपोर्ट बनवाने के लिए फेक डाक्यूमेंट्स और दो पैन कार्ड रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द करने की वाली याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि याची ने एफआईआर रद्द करने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार पेश नहीं किए है. इतना ही नहीं इस मामले में निचली अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया में दखल देने की कोई वजह दिखाई ही नहीं देती है.
बीजेपी विधायक का बड़ा बयान
बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है. आजम के खिलाफ पूरे सबूत थे. अब बाप बेटे दोनों को 7-7 की सजा हुई है. बता दें कि 2 महीने पहले ही आजम खान जेल से बाहर आये थे



