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दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम समेत 7 की जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

संवाददाता

नई दिल्ली : दिल्ली दंगों की ‘बड़ी साजिश’ से जुड़े चर्चित केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी और सात अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर ने सुनाया। सभी आरोपियों को जनवरी से सितंबर, 2020 के बीच गिरफ्तार किया गया था।

उमर खालिद के वकील की दलील

इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पैस ने दलील दी थी कि सिर्फ वॉट्सऐप ग्रुप में शामिल होना अपराध नहीं है, खासकर जब उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा। उनका कहना था कि खालिद से कोई आपत्तिजनक सामग्री या फंड भी बरामद नहीं हुआ है। 23-24 फरवरी 2020 की रात जो मीटिंग ‘गुप्त’ बताई जा रही है, वह वास्तव में सार्वजनिक थी।

वहीं, खालिद सैफी की ओर से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन का कहना था कि क्या साधारण मैसेज यूएपीए के तहत गिरफ्तारी का आधार बन सकते हैं? क्या सिर्फ इन मैसेजों के आधार पर जमानत रोकी जा सकती है?

2020 में दिल्ली हिंसा के बाद दर्ज हुआ था केस

यह मामला 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है। इसे लेकर एफआईआर नंबर 59/2020 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज की थी। मामले में जमानत मांगने वालों में अथर खान, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल थे।

इस केस में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तनहा, शदाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अथर खान, सैफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नारवाल को आरोपी बनाया गया है।

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