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लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 8 हफ्ते के भीतर पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निकायों को सभी लावारिस कुत्तों के पकड़कर शेल्टर होम में रखने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है.

संवाददाता

नई दिल्ली । लावारिस कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. SC ने दिल्ली के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को उठाकर आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के राज्यों, एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कई निर्देश दिए हैं और सभी शहरों में डॉग शेल्टर बनाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे आठ हफ़्तों के भीतर दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर में रखें. साथ ही, किसी भी आवारा कुत्ते को वापस नहीं छोड़ा जाएगा.

आवारा कुत्तों की समस्या बेहद गंभीर-SC

शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को “बेहद गंभीर” बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर आश्रय स्थलों में रखें.

SC ने दिए कार्रवाई के भी आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए, अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने में अधिकारियों के आड़े आता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने के आदेश

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि फिलहाल, लगभग 5,000 आवारा कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाने चाहिए और कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मियों को वहां तैनात किया जाना चाहिए.

सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाना चाहिए और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए. पीठ ने कहा, “हम व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी कर रहे हैं।” साथ ही, पीठ ने यह भी कहा कि शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर आवारा कुत्तों के काटने का शिकार नहीं होना चाहिए जिससे रेबीज़ हो सकता है.

मंत्री कपिल मिश्रा ने जताई खुशी

इस आदेश पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने खुशी जताई. उन्होंने अदालत के फैसले का सम्मान किया. कपिल मिश्रा ने x पर लिखा- सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर दिल्ली को रेबीज और बेसहारा पशुओं के भय से मुक्ति एक रास्ता दिखाता है CM @gupta_rekha जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का पशु विभाग सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस आदेश का अध्ययन करके इसको समुचित लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा इस आदेश को समयबद्ध तरीके पूर्णतया लागू करते हुए बेसहारा पशुओं के समुचित कल्याण का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा.

विजय गोयल ने भी किया स्वागत

दिल्ली बीजेपी नेता विजय गोयल ने X हैंडल पर लिखा- आज आवारा कुत्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांग का समर्थन किया है जिसमें हमने कहा था कि no dogs on street policy.. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि 8 हफ्तों के अंदर सभी आवारा। कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए। मुझे उम्मीद है दिल्ली सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी इससे हर रोज जो दो हजार कुत्ते काटने के मामले आ रहे थे उससे बच्चों,महिला और बुजुर्ग जो ज्यादा शिकार थे उनको राहत मिलेगी.

अदालत ने अधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर एक हेल्पलाइन बनाने का भी निर्देश दिया ताकि कुत्तों के काटने के सभी मामलों की तुरंत रिपोर्ट की जा सके. शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को कुत्ते के काटने से रेबीज़ होने की घटना की एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था.

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