
संवाददाता
गाजियाबाद। करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। गाजियाबाद नगर निगम ने हाउस टैक्स पर दी जाने वाली 20 प्रतिशत छूट की अवधि को अब 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। पहले यह छूट सिर्फ 31 जुलाई तक ही मिलनी थी, लेकिन अब दो महीने की अतिरिक्त राहत दी गई है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि यह निर्णय सदन में विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। नगर निगम एक ओर जहां शहर में विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर करदाताओं की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी क्रम में टैक्स वसूली बढ़ाने हेतु छूट की अवधि को बढ़ाया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि करदाता अब 30 सितंबर तक 20 प्रतिशत छूट के साथ अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर माह में 10 प्रतिशत तथा दिसंबर से जनवरी 2026 तक 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट ऑनलाइन टैक्स जमा करने वालों को भी मिलेगी।
नगर निगम का यह कदम टैक्स वसूली को बढ़ावा देगा और शहर के विकास में गति लाने में मददगार साबित होगा। लगातार टैक्स जमा करने वाले ईमानदार करदाताओं को इस निर्णय का विशेष लाभ मिलेगा।



