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हेट स्पीच केस में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 3 हजार का जुर्माना; विधायकी पर संकट

विशेष संवाददाता

मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कोर्ट में हेट स्पीच मामले में शनिवार को अब्बास अंसारी को दो साल की सजा हो गई। मऊ कोर्ट में अब्बास अंसारी सुबह करीब 10:30 बजे माैजूद हुए। सजा से पहले कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही।

बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले मे फैसला शनिवार को हुआ। सीजेएम डाॅ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही तीन हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।

आरोप था कि बीते तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया। नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दी गई थी।

इस मामले में अब्बास के साथी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है। धारा 120बी भादवि के तहत उसे छह माह की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। 

Decision on hate speech case in assembly elections today Abbas Ansari appeared in court
कोर्ट के बाहर तैनात पुलिस
ये लगीं धारा
  • धारा – 120 बी, भादवि, आपराधिक षड्यंत्र
  • धारा- 153 ए, भादवि, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करना
  • धारा – 189 भादवि, लोक सेवक को क्षति कारित करने की धमकी
  • धारा- 171 एफ भादवि,निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिपरूपण के लिए दंड
  • धारा – 506 भादवि, आपराधिक अभित्रास के लिए दंड

 

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