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नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस, अब 8 मई को अगली सुनवाई

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लाउंड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी किया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सात आरोपियों को 8 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. इस मामले में कोर्ट ने 25 अप्रैल को आरोपियों को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने ईडी से और अधिक प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ईडी की शिकायत में कुछ दस्तावेज नहीं हैं. ईडी पहले उन दस्तावेजों को दाखिल करे इसके बाद ही समन जारी करने पर फैसला किया जाएगा. कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते. बता दें कि, ईडी ने 15 अप्रैल को कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी. ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल की है.

इस मामले में शिकायतकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी का आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया. उनका कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. वहीं गांधी परिवार की तरफ से दलील दी गई थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है.

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