
विशेष संवाददाता
नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 500 गज का प्लाट है या फिर पांच मंजिला कमर्शियल कांप्लेक्स है तो एक बार दिल्ली सरकार का नया फरमान जान लो. प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से नए दिशानिदेश जारी किए गए हैं. 15 मई तक इस श्रेणी में आने वाले हर दिल्लीवाले को सरकार के बताए नए एक्शन प्लान को मानना होगा. अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में 500 गज से ऊपर के प्लाट पर हो रही हर कंस्ट्रक्शन पर नजर रखी जाएगी. उसके पल्यूशन को रियल टाइम डेटा मॉनिटर किया जाएगा.
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 500 गज में कंस्ट्रक्शन करने वाले हर एक बिल्डर को अपने यहां एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग डिवाइस लगाना होगा जो सीधा हेडक्वार्टर से कनेक्टेड होगा. कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाले प्रदूषण का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो बिल्डर को चेतावनी दी जाएगी. मंत्री जी ने अगो कहा कि हर 1+5 ( ground plus 5) मंजिल या उससे ऊंची हर इमारत जो कमर्शियल है यानी जो भी बिल्डिंग रिहाइशी नहीं है, उन सब को अपनी छतों पर एंटी स्मॉग गन लगानी होगी। कहा गया कि चाहे वो मॉल हो, कॉम्प्लेक्स हो, सरकारी दफ़्तर हों या कोई भी अन्य बिल्डिंग. जो 1 प्लस 5 से ज़्यादा है, उन्हें इस नियम का पालन करना होगा. ज़्यादातर नियमों की घोषणा हम जल्द ही कर देंगे लेकिन सब नियम 15 मई तक लागू कर देंगे.
बाहर से आने वाले वाहनों पर भी एक्शन
रेखा गुप्ता सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए 15 साल से पुराने वाहनों के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार किया है. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हमने आस पास के राज्यों से वाहनों का डेटा भी मांगा है. ऐसे में जो भी 10 और 15 साल से पुरानी गाड़ियां दिल्ली में एंट्री करेंगी तो बॉर्डर पर पहुंचते ही मैसेज आ जाएगा. बॉर्डर पर कैमरे लगाए जा रहे हैं. आपकी गाड़ी समय अवधि पार कर चुकी है तो ऐसे में आप वापस लौट जाएं. अगर वो वापस नहीं लौटेंगे तो आपको पता ही है कि क्या होगा.



