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दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली । जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इसके लिए सात दिन की अवधि के लिए जमानत मंजूर कर ली है।

खालिद वर्तमान में 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से संबंधित एक बड़ी साजिश के मामले में न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है।

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को अंतरिम जमानत (Umar Khalid bail) दी है। खालिद पर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

खालिद जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उमर खालिद ने देरी और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ समानता के आधार पर नियमित जमानत की मांग की थी। वह यूएपीए के तहत एक मामले में सितंबर 2020 से जेल में बंद हैं।

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