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बरी होते ही केजरीवाल ने PM मोदी को दी दिल्ली में चुनाव कराने की चुनौती, कहा ‘मुझे रोकने का एक ही रास्ता’

संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। इस फैसले पर अरविंद केजरीवाल अपने आवास से पार्टी दफ्तर तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने अपने हाथ में गदा लेकर समर्थकों का अभिवादन किया।

केजरीवाल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर बोला हमला

केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया और पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रची। इन्हें जब लगा कि ये हमें दिल्ली में नहीं हरा सकते तो इन्होंने ये साजिश की। आज पीएम मोदी और अमित शाह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

पीएम मोदी को दी दिल्ली में चुनाव कराने की चुनौती

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मैं मोदी जी को दिल्ली में फिर से चुनाव कराने की चुनौती देता हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर उन्हें 10 से ज्यादा सीटें मिलीं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे रोकने का एक ही रास्ता है मेरा कत्ल करा करवा दें।

‘मुझे जेल जाने से फर्क पड़ता है’

केजरीवाल ने कहा कि मैंने सिर्फ ईमानदारी का काम किया। मुझे जेल जाने से फर्फ पड़ता है। मैं वो राजनेता नहीं हूं जिसकी मोटी चमड़ी है। मेरे जेल जाने से मेरे परिवार पर फर्फ पड़ता है। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि आज दिल्ली की क्या हालत कर दी है। मैंने दिल्ली में पांच हजार स्कूल बनाए, आप पांच सौ स्कूल बना कर दिखा दो। आज दिल्ली की सड़के कितनी खराब हैं। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। मैंने जितना काम दिल्ली के लिए किया आप उतना कर दो आपको चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल को जेल में डालने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

‘कोर्ट ने झूठ का किला ढहा दिया’

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने झूठ का किला ढहा दिया। देशभर के लोगों ने जिन्होंने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं कि किस तरह पिछले चार साल से ईडी, सीबीआई और सारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर शराबा घोटाला नामक एक आरोप लगाया गया। सीबीआई, ईडी ने उसमें चार्जशीट दाखिल की। आज कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा भी चलाया जा सके। कोर्ट का कहना है कि इतना गलत, फर्जी केस है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। यह पूरा षड्यंत्र किसने और क्यों रचा? यह पूरा षड्यंत्र प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने रचा, उन दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस पर भी बरसे केजरीवाल

कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने की टाइमिंग को गुजरात चुनाव से जोड़ते हुए कांग्रेस ने जहां सवाल उठाए तो अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा, ‘मैं आपसे पूछता हूं कि केजरीवाल जेल गया, क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल गया? संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? मनीष सिसोदिया जेल गया, क्या सोनिया गांधी जेल गईं? कांग्रेसी किस मुंह से बात करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती?’

सीबीआई देगी फैसले को चुनौती

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि प्रथम दृश्य कोई भी आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला है। कोर्ट सीबीआई मामले में सुनवाई कर रही थी। उधर, सीबीआई सूत्र के मुताबिक, सीबीआई इस फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी।

साउथ लॉबी ने दी थी 100 करोड़ रुपये की रिश्वत

इससे पहले 12 फरवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और सभी आरोपियों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। सुनवाई में सीबीआई ने अदालत में दावा किया कि पहली चार्जशीट और पूरक आरोप पत्र में साजिश के पर्याप्त आधार मौजूद हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों की ओर से आरोपों को निराधार बताया था। सीबीआई का आरोप है कि साउथ लॉबी ने दिल्ली की आबकारी मामला अपने पक्ष में कराने के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।
‘रिश्वत लेने या मांगने का कोई प्रमाण नहीं’

अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया था कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियां निभा रहे थे और उन्हें किसी भी तरह की रिश्वत मांगने या लेने से जोड़ने वाला कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि केजरीवाल का नाम पहली चार्जशीट और तीन पूरक चार्जशीट में नहीं था, बल्कि चौथी पूरक चार्जशीट में जोड़ा गया, जो पहले की चार्जशीट का दोहराव है। बहस के दौरान अप्रूवर बने राघव मगुंटा के बयान का भी जिक्र हुआ था। बचाव पक्ष ने कहा कि ऐसा कोई सीधा लिंक नहीं है जिससे साबित हो कि केजरीवाल ने किसी से पैसे लेने को कहा था।

आखिर क्या है शराब नीति मामला? 

कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली आबकारी नीति 2021-22’ लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई थी। हालांकि, नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया।

जांच कैसी शुरू हुई?

सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी।

सीबीआई की जांच ईडी की जांच से कैसे अलग है? 

ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग-अलग जांच कर रही हैं। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित थी।

फैसले के बाद केजरीवाल ने कही यह बात

आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों से भाजपा जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी तो आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। सत्य की जीत हुई। आप को खत्म करने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, यह पूरा फर्जी केस था, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप कट्टर ईमानदार है। अच्छा काम करके सत्ता में आइए और झूठे केस करके हमें जेल में डालना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता।”

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