
संवाददाता
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश जारी किया है। इस पर राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिएक्शन दिया है। कांग्रेस सांसद ने कुत्तों को शेल्टर में भेजने को वाले आदेश पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, यह जल्दी में उठाया गया कदम जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार का कारण बनेगा।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया आदेश, जल्दबाजी के कारण बेजबान जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार का कारण बनेगा। क्योंकि उनके लिए दिल्ली में पर्याप्त शेल्टर मौजूद नहीं हैं।
प्रियंका ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि शहरी इलाकों में रहने वाले जानवर पहले से ही प्रताड़ना और क्रूरता का शिकार होते हैं। ऐसे में उनकी देखभाल के लिए मानवीय तरीका अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा, कुत्ते सबसे सुंदर और सौम्य जीव हैं, वे इस तरह की निर्दयता के हकदार नहीं हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोई ऐसा समाधान निकाला जाए, जिसमें इन मासूम जानवरों को सुरक्षित माहौल मिल सके।
राहुल ने क्या कहा?
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस फैसले को दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान आधारित नीति से पीछे हटना बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि इन बेजुबान जानवरों को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल को अपनाएं। इससे क्रूरता किए बिना सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे राहत बता रहे हैं, तो कुछ इसे गलत बता रहे हैं। वहीं इस मामले पर को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की आलोचना की है। उन्होंने उन्होंने इस आदेश को अव्यावहारिक, वित्तीय लिहाज से अनुपयुक्त और क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन के लिए संभावित रूप से हानिकारक करार दिया है।
कुत्तों को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाए। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। ये आश्रय घर दिल्ली सरकार, MCD, NDMC और नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारी बनाएंगे। कोर्ट ने कहा कि कुत्ता बंध्याकृत हो या न हो, समाज को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। सड़क पर कोई आवारा कुत्ता नहीं घूमना चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने यह आदेश दिया है।



