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दिल्ली मेयर चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने पर रोक, और क्या-क्या पाबंदियां?

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए 25 अप्रैल को होने वाली सभा के लिए निगम सचिव ने दिशानिर्देश जारी कर दिए है। वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी। वोटिंग में हिस्सा लेने वाले निगम पार्षदों के अलावा सांसदों और विधायकों का पहचान पत्र देखकर ही एंट्री दी जाएगी। दिशा निर्देश की कॉपी मेयर, डिप्टी मेयर, नेता सदन, नेता विपक्ष और नेता कांग्रेस सहित एमसीडी के सीनियर अधिकारियों को भी भेज दी गई है। पूरी वोटिंग प्रक्रिया की विडियो रेकॉर्डिंग भी की जाएगी।

वोटिंग वाले दिन किसी भी प्रत्याशी को अपने साथ समर्थकों को न लाने की सलाह दी गई है। क्योंकि न तो समर्थकों और न ही उनके वाहनों को सिविक सेंटर में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभा भवन में किसी भी सदस्य को नवनिर्वाचित पदाधिकारी का स्वागत करने की अनुमति नहीं होगी। निगम पार्षदों को उनके वाहन केवल बेसमेंट में ही खड़े करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, मीडियाकर्मियों को केवल सभा भवन की मीडिया गैलरी में ही प्रवेश की अनुमति होगी।

सभा भवन में केवल ड्यूटी के लिए तैनात कर्मचारियों को भी पहचान पत्र के साथ एंट्री करने अनुमति होगी। जिन विभागों के कार्यालय ए-ब्लॉक में स्थित हैं, उन्हें भी पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। ए-ब्लॉक स्थित किसी भी कार्यालय में आम जनता की एंट्री नहीं होगी। सभी मतदाताओं के लिए उनके मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चौथी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 402 में जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

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