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दिल्ली सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का किया ऐलान, एक अप्रैल से होंगे लागू

दिल्ली सरकार ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की ऐलान किया है. ये दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली क्षेत्र में काम कर रहे लाखों श्रमिकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है. दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में महंगाई भत्ते के तहत वृद्धि की घोषणा की है. नई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी. इससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा रही है.

दिल्ली श्रम विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी श्रेणियों के श्रमिक अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और स्नातक श्रेणियों में आने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 390 रुपये तक की वृद्धि की गई है. अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 18,066 रुपये से बढ़ाकर 18,456 रुपये कर दी गई है. वहीं अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी 19,929 रुपये से बढ़ाकर 20,371 रुपये, कुशल श्रमिकों की मजदूरी 21,917 रुपये से बढ़ाकर 22,411 रुपये कर दी गई है.

गैर-मैट्रिकुलेट श्रमिकों की मजदूरी भी 19,929 रुपये से बढ़ाकर 20,371 रुपये कर दी गई है.

वहीं, मैट्रिकुलेट लेकिन स्नातक नहीं श्रमिकों की मजदूरी 21,917 रुपये से बढ़ाकर 22,411 रुपये और स्नातक व उससे ऊपर श्रमिकों की मजदूरी 23,836 रुपये से बढ़ाकर 24,356 रुपये निर्धारित की गई है. श्रम विभाग के सचिव कुंवर मनोज सिंह ने अधिसूचना में कहा कि यह वृद्धि केवल महंगाई भत्ते की दर को ध्यान में रखते हुए की गई है. इससे दिल्ली में कार्यरत श्रमिकों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि जिन श्रमिकों को इन न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा है, वे मजदूर अपने दावे संबंधित जिले के श्रम आयुक्त या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. सरकार का यह कदम श्रमिकों के हितों की सुरक्षा व उन्हें आर्थिक मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है.
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