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दिल्ली दंगों का पोस्टर बॉय शाहरुख भी लड़ सकता है चुनाव, ओवैसी देंगे ऑफर?

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली । ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है. पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों के चयन पर विचार कर रही है. इस बीच दिल्ली एआईएमआईएम के प्रमुख डॉ. शोएब जमई ने 2020 के दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात की है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो सकता है. शाहुरुख ने दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तान दी थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था और उसकी गिरफ्तारी की गई है. फिलहाल शाहरुख पठान तिहाड़ जेल में बंद हैं.

इस मुलाकात से अटकलें लगाई जा रही हैं कि एआईएमआईएम उन्हें आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है. शोएब जमई का कहना है कि उन्होंने शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात की है. अगर परिवार और वहां की लोकल अवाम चाहें तो चुनाव लड़वाने को तैयार हैं. अभी टिकट पर कोई फैसला नहीं हुआ है, वो आलाकमान तय करता है.

शोएब जमई ने क्या दिया ऑफर?

शोएब जमई ने कहा कि हमने ऑफर किया कि कानूनी सहायता के तौर पर हम लड़ेंगे. उसके बाद यह तस्वीर आई है. शारुख पठान को हम कैंडिडेट बना सकते हैं या नहीं अभी तक आंतरिक डिस्कशन में इस बात को सामने नहीं लाया गया है. एक लंबित मामले पर बेल मिलना चाहिए. शारुख पठान की बेल क्यों नहीं लग सकती है? खालिस्तान के आरोपी संसद में हैं. मालेगांव के आरोपी संसद में हैं, तो शारुख पठान क्यों नहीं. ये बड़े-बड़े स्टैंडर्ड पार्टी सेट करती हैं.

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सीसोदिया को बैठ जाना चाहिए. बीजेपी जिनको टिकट दे रही है देखिए कहां हैं. लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है कि पाक साफ हो जाएं तभी चुनाव लड़ेंगे. मुझे लगता है हर किसी को मौका मिलना चाहिए. अगर किसी के साथ भावनात्मक जुड़ाव है तो है इससे क्या है?

‘केजरीवाल के इशारे पर शाहरुख पर दर्ज हुआ केस’

इससे पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘पिछले दिनों जेल में बंद शाहरुख पठान के घर पर उनकी मां से मेरी मुलाकात हुई. दिल्ली मजलिस (AIMIM) के एक डेलिगेशन ने उनके परिवार से मुलाकात करके उनके हालात और कानूनी सहायता के सिलसिले में बातचीत की है. दिल्ली में इंसाफ की मुहिम में हमारा यह छोटा सा कदम कई परिवारों को हौसला देगा, जिनके बच्चे बिना ट्रायल के सालों से जेल में बंद हैं.’

उन्होंने आगे लिखा, ‘सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जमानत उन कैदियों का अधिकार है जिनके मामले लंबित हैं. उनकी मां का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही उनके बेटे पर केस दर्ज किया गया और यह बात वह भूल नहीं सकेंगे.’

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