
विशेष संवाददाता
नई दिल्ली। संसद परिसर में हाथापाई के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहुल के खिलाफ दर्ज केस के एक दिन बाद पुलिस आज दो घायल सांसदों के बयान दर्ज कर सकती है और विपक्ष के नेता को पूछताछ के लिए भी बुला सकती है।
CCTV खंगालने की तैयारी में पुलिस
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस संसद सचिवालय को पत्र लिखकर उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकती है, जहां कथित घटना हुई थी। एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले को स्थानीय पुलिस से क्राइम ब्रांच को सौंपने पर भी विचार कर सकते हैं।
इन धाराओं में दर्ज किया गया है मामला
संसद मार्ग थाने में गुरुवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया।
घायल भाजपा सांसदों की हालत में सुधार
संसद परिसर में धक्का मुक्की में सिर में चोट लगने वाले दो भाजपा सांसदों की हालत अब काफी बेहतर है और वे यहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में निगरानी में हैं, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
ओडिशा से सांसद प्रताप सारंगी और उत्तर प्रदेश के मुकेश राजपूत को गुरुवार को सिर में चोट लगने के बाद संसद से अस्पताल लाया गया था।



