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सपा नेता आजम खान को दस साल की सजा, रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला

 

रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. रामपुर एमपी-एमएलए ने आजम खान को डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में दोषी करार दिया है. आजम खान को धारा 392, 504, 506, 452, 120B में दोषी करार दिया गया था. आज कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा सुनाई है. रामपुर की स्पेशल एमपी एम एल ए कोर्ट के सेशन जज डॉ विजय कुमार ने यह फैसला सुनाया है. आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई. इस मामले में ठेकेदार बरकत अली ओर आजम खां आरोपी हैं. गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के कई मुकदमे साल 2019 में दर्ज हुए थे.

क्या है डूंगरपुर मामला

दरअसल डूंगरपुर मामला सपा सरकार के दौरान का है, जब पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे. यहां कुछ लोगों के पहले से घर बने हुए थे, जिनको सरकारी जमीकर का हवाला देकर साल 2016 में तोड़ दिया गया था. साल 2019 में बीजेपी सरकार में गंज कोतवाली में कुल 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे. आरोप था आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपा के लोगों ने उनके घरों को जबरन खाली कराकर सामान लूटा और इनको ध्वस्त किया.

आरोपियों से पूछताछ के बाद आजम खान का नाम सामने आया.  डूंगरपुर मामले में दर्ज 12 मुकदमों में से 8 में अब तक फैसला आ चुका है, जिनमें 5 में वह दोषी पाए गए हैं जबकि 3 में कोर्ट ने उनको बरी किया है. एक मामले में उनको सात साल की सजा हो चुकी है, जिसमें हाईकोर्ट से उनको जमानत मिली थी.

सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान 

आजम खान अभी सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में हैं. हाल ही में आजम परिवार को हाईकोर्ट से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत मिली थी लेकिन अब एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं.

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