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रद्द हुआ लोकसभा से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन, बोले- किसी को आहत करना नहीं था मकसद

संवाददाता

नई दिल्‍ली। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने बुधवार को संसद के निचले सदन से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन रद्द कर दिया। चौधरी के व्यक्तिगत रूप से समिति के समक्ष उपस्थित होने के बाद यह प्रस्ताव प्रभावी हुआ। उन्होंने सदन में दिए गए अपने कुछ बयानों पर खेद व्यक्त किया, जिसके कारण उन्हें लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। यह निलंबन 11 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन हुआ। चौधरी ने भाजपा के सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली समिति को बताया कि उनका कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था और उन्होंने अपनी विशिष्ट टिप्पणियों के लिए खेद व्यक्त किया।

समिति के एक सदस्य ने कहा, “समिति लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को हटाने के प्रस्ताव पर सहमत हो गई है। हम तुरंत प्रस्ताव को अध्यक्ष के पास भेज देंगे।” 11 अगस्त को, स्पीकर ओम बिरला ने चौधरी को उनके “अव्यवस्थित व्यवहार” के लिए फटकार लगाई और बाद में उन्हें लोकसभा से निलंबित कर दिया। यह निलंबन विशेषाधिकार समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रभावी रहना था। 18 अगस्त को समिति के सत्र के दौरान, कई सदस्यों ने इस परिप्रेक्ष्य को साझा किया कि लोकसभा ने पहले ही चौधरी को उनके व्यवहार के लिए दंडित किया था, एक संसदीय पैनल द्वारा उनके कार्यों की आगे की जांच की आवश्यकता को नकार दिया था। हालाँकि, निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करते हुए, समिति ने चौधरी को बुधवार को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया था।

इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि जरूरत हुई तो वह लोकसभा से अपने निलंबन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकते हैं और इस संदर्भ में विचार-विमर्श चल रहा है। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा था कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने उपमा के रूप में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था और उनका मकसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या किसी भी व्यक्ति का अपमान करना नहीं था। चौधरी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार निलंबन के माध्यम से संसद में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि उन्हें पहले ‘फांसी पर चढ़ा दिया गया’ और फिर कहा जा रहा है कि मुकदमा चलाएंगे।

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