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शेखावत मानहानि मामले में सीएम गहलोत की पेशी तय

केंद्रीय मंत्री ने कसा तंज, कहा-चोट का बहाना बनाकर पेशी से बचना चाहते थे मुख्यमंत्री

सात अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में होना होगा पेश

अदालत ने पेशी के समन पर रोक लगाने से किया इंकार

गहलोत ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की थी पुनर्विचार याचिका

संवाददाता

नई दिल्ली/जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तगड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने गहलोत की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 7 अगस्त की पेशी से राहत देने की मांग की थी। ऐसे में अब अशोक गहलोत को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा।

राउज एवेन्यू कोर्ट में अशोक गहलोत ने पुनर्विचार याचिका दायर कर विभिन्न कारणों का हवाला देकर पेशी से राहत की गुजारिश की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अशोक गहलोत को सात अगस्त को पेश होने के निर्देश दिए।

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर में इस मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले महीने अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई थी। अदालत ने अशोक गहलोत को प्रथम दृष्टया दोषी मानकर 7 अगस्त को पेश होने को कहा था। मुख्यमंत्री की तरफ से इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की गई। लेकिन आज अदालत ने तमाचा मारते हुए मुख्यमंत्री को राहत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने मुख्यमंत्री गहलोत को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।

केंद्रीय मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पैर में पट्टी बंधे होने का राज भी अब खुल गया। कहा कि 7 अगस्त तक यह पट्टी नहीं खुलेगी। मुख्यमंत्री चोट का बहाना बनाकर अदालत में पेशी से बचना चाहते थे।

गौरतलब है कि इसी साल मार्च महीने में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शेखावत ने कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ उनके चरित्र का हनन किया, बल्कि उनकी दिवंगत मां को भी आरोपी करार दिया। 6 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अशोक गहलोत को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। अदालत ने गहलोत को 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले दिल्ली पुलिस कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंप चुकी है।

दरअसल, फरवरी 2023 को सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले का आरोपी बताया था। इसके बाद ही केंद्रीय मंत्री ने राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था।

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