
संवाददाता
नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पोती और अभिनेता अभिषेक बच्चन तथा उनकी विश्व सुंदरी पत्नी ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसकी गुरूवार को सुनवाई इसके बाद अदालत ने गूगल से लेकर यूट्यूब तक को सख्त चेतावनी देते हुए लिखित जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 मई तय की है। आराध्या बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया करके कई चैनलों और यू-ट्यूब पर अपलोड करने वालों को गंभीर बीमारी से झूझने वालों की मृत्यु के बारे में फर्जी खबरें पोस्ट करने से रोकने के लिए याचिका दायर की है।
ऐश्वर्या की बेटी आराध्या ने उनके स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित फर्जी समाचार की रिपोर्टिंग के लिए यूट्यूब टैब्लॉइड के खिलाफ याचिका दायर करते हुए इस तरह की रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग की है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गूगल और यूट्यूब समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आराध्या की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की सामग्री के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने चैनल से कहा कि इस तरह के मामले से निपटने के लिए आपके पास नीति क्यों नहीं है। अदालत ने यूट्यूब चैनल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता से कहा कि आप सिर्फ जानकारी देने की सुविधा दे रहे हैं और आपको इसकी सच्चाई से कोई मतलब नहीं है।
यह मुकदमा अभिषेक बच्चन द्वारा आराध्या के पिता और प्राकृतिक अभिभावक के रूप में दायर किया गया है और एक सेलिब्रिटी अभिनेता के रूप में उनकी व्यक्तिगत क्षमता में भी है। यह मुकदमा तीन अपकृत्यों का दावा करता है: 1) निजता का उल्लंघन, 2) मानहानि, और 3) व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन।

दयान कृष्णन, अमित नाइक और प्रवीण आनंद, आराध्या और अभिषेक के लिए पेश हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उल्लंघन करने वालों और अपलोड करने वालों के खिलाफ उल्लंघनकारी वीडियो और ऐसी किसी भी कंटेंट को अपलोड करने से रोक लगा दी है जो गोपनीयता का उल्लंघन करती है और आराध्या बच्चन के बारे में झूठी खबर देती है। अदालत ने गूगल/यूट्यूब को उल्लंघन करने वालों का विवरण जैसे संपर्क नंबर, ईमेल आईडी आदि देने का भी निर्देश दिया है।
इस पर बोलते हुए, आनंद और नाइक के अमीत नाइक ने कहा कि, “यह 3 मामलों पर एक ऐतिहासिक फैसला है – निषेधाज्ञा जो एक बच्चे की निजता को बरकरार रखती है, एक बच्चे के बारे में झूठी और फर्जी खबरें फैलाने के खिलाफ जो एक बच्चे के लिए हानिकारक है और मानहानि के खिलाफ है। बच्चों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए – चाहे सेलिब्रिटी बच्चे हों या अन्य – अदालत ने कहा है कि बिचौलियों की ऐसी फर्जी खबरों पर शून्य सहिष्णुता की नीति होनी चाहिए जो एक बच्चे के लिए हानिकारक है जैसे कि बाल अश्लीलता के लिए।”
दयान ने तर्क दिया कि इसके सामने, ये वीडियो झूठे, मानहानिकारक हैं, और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने और दर्शकों की संख्या और चैनल की सदस्यता बढ़ाने के इरादे से अपलोड किए गए हैं।
यह अपनी तरह का पहला आदेश है जो किसी सेलिब्रिटी के बच्चे के अधिकारों की रक्षा करता है जो नाबालिग है।



